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UP Viklang Pension Yojana form
UP Viklang Pension Yojana form :- आप को पता होगा की उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर विकलांग लोगो के लिए योजना शुरू करती रही है। यही नहीं लोगो को सुवधा के लिए वेबसइट भी जारी कर दी है। जिस से वह घर वैठे सरकार द्वारा जारी की गई विकलांगो के योजना का लाभ उठा सके। आज हम आप को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana uttar pradesh) के बारे में जानकारी देंगे। जिसे आप इस जानकारी के द्वारा उन योजनाओं का लाभ उठा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगो के लिए http://sspy-up.gov.in/ वेबसाइट जारी की है। इस वेबसाइट के द्वारा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
आप को जान कर खुसी होगी की उत्तर प्रदेश की योगी अदित्यनाथ की सरकार ने हाल में एक फैसला लिया है जिस में उन्होंने कहा ही की उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग हैं। सरकार उन्हें हर महीने 300 रूपये के बजाए 1000 रुपये की धन राशि देगी जिसे उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी न हो। साथ में ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सरकार 500/- रूपये हर महीने देगी।
हम इस पोस्ट के द्वारा आप को बताना चाहते हैं की आप इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता है और क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आप के लिए हम ने Application form का लिंक दिया है।
Eligibility Criteria UP Viklang Pension Scheme
1. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
2. विकलांग आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
3.आवेदनकर्ता शारीरिक विकलांगता 40% से कम होनी चाहिए।
4. सरकार ने विकलांग लोगो के लिए हर महीने 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है।
5. आवेदनकर्ता सरकार द्वारा जारी दूसरी योजनाओ का लाभ नहीं लेता हो। यदि उसे दूसरी योजनाओ का लाभ मिलता है तो उसे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
6. विकलांग पुरुष के पास किसी भी प्रकार की गाड़ी नहीं होनी चाहिए।
7. विकलांग पुरुष किसी भी सरकारी विभाग में काम नहीं करता हो।
Documet Viklang Pension Yojana uttar pradesh
1. आवेदक का आय प्रमाण पत्र।
2. आवेदक का आधार कार्ड।
3. आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट।
4. आवेदनकर्ता का शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।
Application of Viklang Pension Scheme uttar pradesh
1. सब से आप को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx में जाना होगा।
2. उस के बाद आप को Online Application form पर क्लिक करना होगा।
3. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
4. उस के बाद मांगे गए दस्तावेज को ध्यान से भरें।
5. उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।
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